कलयुगी पिता को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, अपनी ही बेटी के साथ किया था दुष्कर्म

punjabkesari.in Friday, Sep 20, 2019 - 07:38 PM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): अपनी ही सगी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के कलयुगी पिता निर्मल सिंह पुत्र विशन दास निवासी मुकेरियां के एक गांव को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा के साथ साथ 50 हजार रुपए नगद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नगद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 6 महीने कैद की सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि मुकेरियां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ 13 जुलाई 2018 को मामला दर्ज किया था।

चाइल्ड हैल्पलाइन से लगाई थी मदद की गुहार
गौरतलब है कि मुकेरियां थाने के अधीन आते एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिगा सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल में 9वीं में पढ़ती थी। इसी दौरान घर में अकेले देख पिता निर्मल सिंह उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर पिता ने लड़की को स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। पिता निर्मल सिंह के करतूत से तंग होकर नाबालिगा ने एक दिन चाइल्ड हैल्पलाइन नंबर पर फोन कर पिता के चंगुल से बाहर निकालने की गुहार लगाई। नाबालिगा की तरफ से शिकायत मिलते ही जालंधर से टीम गांव में आकर पीड़िता का बयान लेकर पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकेरियां थाने ने 13 जुलाई 2018 को धारा 376 के साथ पॉस्को एक्ट(6) 2012 के अधीन केस दर्ज किया था।

साल 2017 से बेटी को बना रहा था अपनी हवस का शिकार
गौरतलब है कि पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि उसके पिता निर्मल सिंह पहले उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था जिसकी शिकायत उसने अपनी मां के साथ भी की लेकिन मां ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद दिसम्बर 2017 में जब पिता ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तो उसने घरवालों को बताया। इसपर पिता ने धमकी दी कि यदि शोर मचाया तो अंजाम बुरा होगा तब जाकर पीड़िता ने मदद के लिए चाइल्ड हैल्पलाइन से मदद की अपील की थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत में पीड़िता के अलावे पीड़िता के अन्य परिजनों ने भी आरोपी निर्मल सिंह के खिलाफ बयान दिया।

Vaneet