दोहरा संविधान मामला : पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को लेकर अदालत ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Friday, Feb 25, 2022 - 12:25 PM (IST)

होशियारपुर(घुम्मन): पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बीते दिन होशियारपुर की अदालत में पेश हुए थे। अकाली दल दोहरे संविधान मामले में वह अदालत में पेश हुए थे। उन्हें 4 नवंबर 2019 को पेश होने के सम्मन जारी किए गए थे परन्तु वह स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर पेशी से टालमटोल करते आ रहे थे। अपने वकीलों एडवोकेट डी.एस. सोबती और एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर द्वारा प्रकाश सिंह बादल की ओर से होशियारपुर के माननीय सैशन कोर्ट से जमानत करवा ली गई है।

यह भी पढ़ेंः नवजोत सिद्धू ने रोड रेज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से की यह मांग

गौरतलब है कि आपको बता दें कि बलवंत सिंह खेड़ा ने 2009 में अकाली दल के दोहरे संविधान के खिलाफ होशियारपुर की जिला अदालत में शिकायत की थी। खेड़ा ने शिअद(बादल) के खिलाफ झूठा हलफनामा देने और पार्टी के 2 अलग-अलग विधान रखने संबंधी शिकायत अदालत में दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने शिअद (बादल) के शीर्ष नेताओं प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा, बलविन्दर सिंह भूंदड़, रणजीत सिंह ब्रम्हपुरा, कृपाल सिंह बडुंगर, डा.दलजीत सिंह चीमा, महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल, सुरिन्द्र सिंह शिंदा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया है कि यह पार्टी धार्मिक चुनावों में भाग लेती है और अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा भी करती है। यहां यह भी उल्लेखनींय है कि शिअद(बादल) की मान्यता को खारिज करने के लिए बलवंत सिंह खेड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Sunita sarangal

Recommended News

Related News