मानहानि मामले में सुखबीर बादल ने पेशी से मांगी छूट, जानें क्यों

punjabkesari.in Saturday, Feb 28, 2026 - 10:09 AM (IST)

चंडीगढ़ (प्रीकक्षित): पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ जिला अदालत में 9 साल पुराने मानहानि केस में पेशी से छूट की अर्जी दायर की है। वकील राजेश कुमार राय के जरिए दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि एप्लीकेंट कुछ सीनियर नेताओं के साथ एक जरूरी  मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए थे। मीटिंग सुबह 11:30 बजे होने के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो पाएंगे। अर्जी में कहा गया है कि गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं है और वह जरूरी काम की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सके।

उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह अगली सुनवाई में निजी तौर पर पेश होंगे। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च तय की है। यह मामला 2017 का है, जिसमें अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रवक्ता और मोहाली के निवासी रजिंदर पाल सिंह ने जिला अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा  499 के तहत मानहानि की शिकायत दायर की थी।  

शिकायत के अनुसार 4 जनवरी, 2017 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रजिंदर पाल सिंह के घर जाने के बाद सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया को दिए एक बयान में अखंड कीर्तनी जत्था को पाबंदीशुदा आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक राजनीतिक फ्रंट बताया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस बयान से उनके संगठन की इमेज और रेप्युटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते कोर्ट में मानहानि का केस किया गया है।

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News Editor

Kalash

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