पूर्व उप-मुख्यमंत्री OP सोनी की जमानत याचिका को लेकर आया ये फैसला

punjabkesari.in Saturday, Aug 19, 2023 - 11:04 AM (IST)

अमृतसर : पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो की जांच और दर्ज की गई एफ.आई.आर. का सामना कर रहे पूर्व उप-मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी की जमानत की याचिका को आज अतिरिक्त सेशन जज ने रद्द कर दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी पिछले समय से न्यायिक हिरासत में थे और गिरफ्तार होने के बाद पहले दिन से ही वह निरंतर बीमार चल रहे थे। उनकी बीमारी के कारण को लेकर मेडिकल आधार पर उनकी जमानत की याचिका सत्र न्यायालय में दायर की गई थी।

वर्णन योग्य है कि विजिलेंस ब्यूरो ने 9 जुलाई को 8 महीने की लंबी जांच के उपरांत ओम प्रकाश सोनी के खिलाफ आय से अधिक मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें पिछले 7 साल की अवधि के बीच उन्होंने 12,48,42,692 रुपए खर्च किए थे। विजिलेंस जांच के दौरान उनकी आमदनी 4,52,18,771 दर्ज की गई थी, इसमें 7,96,23,921 रुपए उनकी उनकी आमदन से अधिक खर्च किए गए थे।

9 जुलाई को विजिलेंस ब्यूरो ने ओम प्रकाश सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन अदालत ने उनका 2 दिन का रिमांड दिया था। इसी दौरान ओ.पी सोनी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया था। वर्तमान समय तक भी सोनी ज्युडिशियल हिरासत में है और अपना इलाज करवा रहे हैं। अदालत में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रास्ते पेश होने की सुविधा मिलती रही।

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News Editor

Kalash

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