कालेज, यूनिवर्सिटी खोलने को गाइडलाइंस जारी, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
punjabkesari.in Saturday, Nov 14, 2020 - 10:43 AM (IST)
चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब में 16 नवम्बर से कुछ शर्तों के साथ कालेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाएंगे। पंजाब सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत सभी स्टाफ का कोविड-19 टैस्ट अनिवार्य होगा। फिलहाल, सिर्फ फाइनल ईयर के 50 फीसदी बच्चों को ही बुलाया जाएगा।
वहीं, बाकी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। कंटेनमैंट जोन में स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने स्पष्ट हिदायत दी है कि जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर किसी स्तर पर इसका उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखते हुए क्लासिज चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शिक्षा परिसरों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करना अनिवार्य होगा। परिसर के मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। मास्क और सैनेटाइजर हमेशा साथ रखना होगा। कालेज में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी। हॉस्टल में एक कमरा एक विद्यार्थी को ही दिया जाएगा। सभी शिक्षक और विद्यार्थी मोबाइल में आरोग्य सेतु एप रखेंगे।
वैसे तो सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के बाद ही कालेज-यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर दिया था लेकिन अब इस संबंध में ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से पंजाब में स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई ठप्प है। ऐसे में अब कालेज-यूनिवर्सिटी के खुलने से स्टूडैंट्स कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे।