दो बच्चों की हत्या के मामले में सौतेले पिता को फांसी

punjabkesari.in Thursday, May 10, 2018 - 08:39 PM (IST)

रोपड़: रोपड़ जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो बच्चों के अपहरण, हत्या के प्रकरण में उनके सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।  

जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.एस. संधू ने सितंबर 2017 में हुई वारदात में अशोक कुमार उर्फ पिंटू को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी अशोक कुमार ने यहां स्थानीय निवासी रजनी से शादी थी और रजनी की पहली शादी से दो बच्चे थे जो स्कूल जाने की उम्र के थे। अशोक चाहता था कि रजनी उसके अपने बच्चे को जन्म दे। इसलिए उसने बच्चों का 25 सितंबर अपहरण किया और नदी में डुबोकर उनकी हत्या कर दी। 

अदालत ने अशोक कुमार को इसीके साथ बच्चों के अपहरण के लिए पांच साल के कारावास तथा दस हजार रुपए के जुर्माने और बच्चों के शव ठिकाने लगाकर साक्ष्य मिटाने के आरोप में पांच साल की सजा तथा पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई। उसे यह सजा भुगतनी होगी यदि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उसकी मौत की सजा की पुष्टि नहीं की तो। 


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vaneet

Recommended News

Related News