जालंधर के वकील को High Court ने लगाया जुर्माना, याचिका भी की खारिज, पूरा मामला पढ़ रह जाएंगे दंग
punjabkesari.in Tuesday, Sep 16, 2025 - 10:48 AM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक वकील पर भारी जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल, वकील द्वारा जनहित याचिका (PIL) दायर करते समय अपना वकालत का निलंबित लाइसेंस छुपाया गया, जिसके चलते कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई।
बताया जा रहा है कि, जालंधर निवासी याचिकाकर्ता सिमरनजीत सिंह ने जालंधर स्थित पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) में कथित भ्रष्टाचार और बकायेदारों से बकाया वसूली का मुद्दा उठाते हुए जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कोर्ट को बताया कि सिमरनजीत सिंह का वकालत लाइसेंस निलंबित है। इसके अलावा यह सच भी छुपाया कि उन्होंने लाइसेंस निलंबन को चुनौती देते हुए जो याचिका दायर की थी उसे भी खारिज कर दिया गया है।
इस मामले पर चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि, ''एक वकील के रूप में उनका लाइसेंस पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा 23 नवंबर 2022 के आदेशों पर निलंबित कर दिया गया था और ये मामला अभी पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के पास विचाराधीन है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता सिमरनजीत सिंह बेदाग नहीं है क्योंकि उन्होंने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। यही नहीं याचिकाकर्ता ने ये भी नहीं बताया कि निलंबन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका भी 28 मई 2025 के आदेश के तहत मुकद्दमा न चलने के कारण खारिज दी गई थी।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने न केवल कोर्ट से महत्वपूर्ण सच छुपाए बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी किया है। इसी कारण कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया और चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि, इस समय दायर की गई याचिका (सीडब्ल्यूपी-पीआईएल-257-2025) को 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है। इस जुर्माने की राशि को एक सप्ताह के अंदर-अंदर पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आपदा राहत कोष में जमा किया जाए।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here