कोरोना काल में फीस न भरने वाले छात्रों के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Nov 30, 2021 - 09:22 AM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): कोरोना काल के दौरान फीस न देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में न बैठने दे रहे स्कूलों के संचालकों के खिलाफ हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा है। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन की पटीशन पर जस्टिस सुधीर मित्तल ने दिए हैं। 

सुनवाई दौरान पटीशनर ने दलील दी थी कि निजी स्कूलों की तरफ से ट्यूशन और अन्य फीस बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है और 16 दिसंबर को सुनवाई तय है। इसमें प्रतिवादी स्कूल ने परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है परन्तु जो बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। हाईकोर्ट को बताया गया कि कई स्तर पर यह आदेश जारी हो चुके हैं कि अगर कोई विद्यार्थी फीस नहीं जमा करवाता तो परीक्षा देने से उसको नहीं रोका जा सकता परन्तु स्कूल पालना नहीं कर रहे हैं। 

पटीशनर पक्ष ने मामलो में हाईकोर्ट की तरफ से दखल की मांग की है। पटीशनर पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह मामलो में लगाए आरोपों की जांच करे और ठीक डाले जाने पर उचित कार्यवाही करे। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Sunita sarangal

Recommended News

Related News