Post Matric Scholarship को लेकर हाईकोर्ट सख़्त, जारी किए ये आदेश
punjabkesari.in Thursday, May 25, 2023 - 10:47 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब सरकार के द्वारा निजी कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जारी न करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार को 4 हफ्तों के भीतर 40 प्रतिशत राशि कॉलेजों को जारी करने के हुक्म दिए। कोर्ट ने कहा कि आदेशों का पालन न होने पर मुख्य सचिव को 4 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा।
ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब के कई निजी कॉलेजों ने एडवोकेट समीर सचदेव के माध्यम से अवमानना याचिका दायर करते हुए बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट के हुक्मों के बाद भी राज्य के 1855 कॉलेजों के 3 लाख 36 हज़ार 902 छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे जारी नहीं किये। यहां यह भी बता दें कि केंद्र सरकार यह राशि पंजाब सरकार को जारी कर चुकी है।
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