दीनानगर में आवारा कुत्तों के आतंक पर High Court का एक्शन, अधिकारियों को दिए सख्त आदेश

punjabkesari.in Friday, May 08, 2026 - 03:41 PM (IST)

गुरदासपुर  (हरजिंदर सिंह गोराया): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। नगर परिषद दीनानगर को आवारा कुत्तों के खतरे को कंट्रोल करने के संबंध में भेजी गई शिकायत पर गौर न करने के पश्चात समाजसेवी एडवोकेट कविराज सैनी ने परिषद के आधिकारिक अधिकारियों के कामकाज के तरीके से आहत होकर किया माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। 

इसमें याचिकर्ता एडवोकेट कविराज सैनी द्वारा दायर अपील का संज्ञान लेते हुए माननीय हाईकोर्ट ने नगर परिषद दीनानगर के ईओ को एक महीने के भीतर शहर में आवारा कुत्तों के खतरे को कंट्रोल करने के आदेश जारी किए। इस संबंधी जब ईओ विजय कुमार डोगरा, सेनेटरी इंस्पेक्टर हरपाल सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों के खतरे के समाधान के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब उक्त अधिकारियों से तय समय सीमा में प्रबंध करने के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस समय सफाई सेवकों की हड़ताल होने के कारण कुछ देरी हो रही है। मगर जल्द ही उक्त समस्या का समाधान किया जाएगा।

बता दे की दीनानगर शहर के हर वार्ड में लोग आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, यहां तक कि बाइक और कार सवार भी रोज खतरा झेल रहे हैं। जबकि कुत्तों के काटने पर पीड़ित को एंटी-रेबीज इंजेक्शन के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस सब के बावजूद भी शहर में कुत्तों को पकड़ने और बधियाकरण का काम पिछले काफी समय से ठप्प पड़ा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट गीतेश्वर सैनी एवं याचिकर्ता एडवोकेट कविराज सैनी ने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों के खतरे को भांपते हुए उन्होंने संबंधित विभाग नगर परिषद दीनानगर सहित जिला प्रशासन को  शिकायत पत्र भेजे। लेकिन उन शिकायत पत्र पर कोई भी कार्रवाई न होने से आहत होकर आखिरकार उन्हें (याचिकर्ता) माननीय हाईकोर्ट का रुख करना ही पड़ा।

सैनी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में घुमते आवारा कुत्तों का आतंक गांव से लेकर शहर तक है। उससे आम लोग खासा परेशान हैं। आवारा कुत्ते अधिकतर बच्चों और मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। दूसरी तरफ आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने संबंधी पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बड़े निर्णय लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में अब एक साथ नगर परिषद प्रशासन को कई बिंदुओं पर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जबकि दीनानगर नगर परिषद द्वारा आवारा कुत्तों के लिए अब तक शहरी क्षेत्र में कोई भी फीडिंग जोन नहीं बना है। जिला प्रशासन अथवा नगर परिषद द्वारा अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। जिसके चलते आम लोग नगर परिषद के कामकाज से  खासा परेशान है। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों से अपील की है कि जल्द ही आवारा कुत्तों के खतरे को कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ताकि लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए बिना किसी डर ओर भय से अपने घरों से बाहर निकल सके।

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News Editor

Kamini

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