बेअदबी मामला में SIT प्रमुख को लेकर HC का बड़ा आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Jan 06, 2021 - 03:22 PM (IST)

चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट जिले के गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले की जांच पंजाब पुलिस को सौंपते आदेश दिए हैं कि इन मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (सिट) के चेयरमैन डी. आई. जी. रणबीर सिंह खटड़ा को हटाकर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाए। 

डेरा प्रेमियों ने डी.आई.जी. खटड़ा पर जांच दौरान पक्षपात के आरोप लगाए थे। जस्टिस अनमोल रत्न सिंह ने अपने 43 पन्नों के आदेश में साफ किया है कि बेअदबी के साथ जुड़े 3 मामलों की जांच कर रही SIT में आई.पी.एस. अधिकारी आर.एस. खटड़ा को शामिल न किया जाए। मोहाली की सी.बी.आई. अदालत को फरीदकोट ज़िले में हुई बेअदबी की घटनाएं संबंधित रिकार्ड फरीदकोट अदालत को भी भेजने के भी आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने मोहाली में 25 जनवरी 2019 के बाद में से किसी भी कार्रवाई को मान्यता न देने के लिए भी कहा है। 

बता दें कि पंजाब सरकार ने पिछले साल 22 अप्रैल को डी.आई.जी. रणबीर सिंह खटड़ा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई थी। इस टीम ने पहली जून 2015 को बुर्ज जवाहर सिंह वाला से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चोरी होने, 24 सितंबर को गुरु ग्रंथ साहिब के अंग बिखेरने के खिलाफ और 12 अक्तूबर को आपत्तिजनक पोस्टर लाने के मामलों की पड़ताल करनी थी।

 


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