Punjab: इन इलाकों में गैर कानूनी कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

punjabkesari.in Thursday, Jul 03, 2025 - 05:28 PM (IST)

गुरदासपुर (हरमन) : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हरजिंदर सिंह के आदेशों की पालना करते हुए जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन करने वाली अनधिकृत कॉलोनियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में  अरुण कुमार (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) की निगरानी में रीतिका अरोड़ा (जिला नगर योजनाकार), पुनीत डिगरा (सहायक नगर योजनाकार), प्रभजोत सिंह (सहायक नगर योजनाकार), दिनेश कुमार (जूनियर इंजीनियर) तथा जिला प्रशासन की रेगुलेटरी टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए पिंड बबरी, जीवनवाल और सोहल में पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन कर बनायी गई अनधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

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अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार इन गांवों में विकसित की गई कॉलोनियों को पापरा एक्ट 1995 के अंतर्गत नोटिस जारी करके ध्वस्त किया गया है, क्योंकि कॉलोनियों के मालिक सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनियों को काटने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पापरा एक्ट 1995 की संशोधन 2024 के अनुसार 5 से 10 साल की सजा और 25 रुपए लाख से 5 रुपए करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रेगुलेटरी विंग द्वारा जिला गुरदासपुर में विकसित की जा रही कॉलोनियों और निर्माण स्थलों की समय-समय पर जांच कर संबंधित एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किए जा रहे हैं, निर्माण कार्य रुकवाए जा रहे हैं और संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं।

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इस मौके पर उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे गैर-कानूनी और सरकार से अप्रूव न की गई कॉलोनियों में कोई प्लॉट न खरीदें, और किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले सरकार की मंज़ूरी की जांच ज़रूर करें, ताकि उन्हें अपने धन-संपत्ति का नुकसान न उठाना पड़े और किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, PUDA क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले की जिन अनधिकृत कॉलोनियों ने आवेदन किया है, उनके कॉलोनाइजर जरूरी दस्तावेज जमा करवा कर तुरंत अपनी कॉलोनियों को नियमित (रेगुलर) करवा लें। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई कॉलोनाइजर या प्रमोटर विभाग की अनुमति के बिना कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Kamini

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