Property Tax जमा करवाने वालों के लिए जरूरी खबर, आज के बाद नहीं मिलेगी ये छूट

punjabkesari.in Saturday, Sep 30, 2023 - 08:44 AM (IST)

लुधियाना(हितेश): पंजाब सरकार द्वारा भले ही बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज-पैनल्टी की माफी देने के लिए 2 फेज में इस साल 31 दिसम्बर से लेकर अगले साल 31 मार्च तक की डैडलाइन फिक्स की गई है लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को शनिवार के बाद 10 प्रतिशत छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए सरकार द्वारा फिक्स की डैडलाइन 30 सितम्बर को समाप्त होने जा रही है। इसके मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम द्वारा शनिवार को छुट्टी के दौरान भी ऑफिस खुले रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा भी दी जा रही है।

एक दिन में 6 करोड़ से ज्यादा जुटाने का चैलेंज
नगर
 निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में पिछले साल 30 सितम्बर तक करीब 88 करोड़ की वसूली हुई है लेकिन अब तक यह आंकड़ा 82 करोड़ तक पहुंचा है जिसके मद्देनजर नगर निगम के सामने पिछले साल के मुकाबले एक दिन में 6 करोड़ से ज्यादा जुटाने का चैलेंज है।इसके लिए कमिश्नर द्वारा अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगाने की बात भी कही गई है।

एक लाख है बकाया रिटर्न्स का आंकड़ा
हालांकि
 2013 से लेकर अब तक एक बार भी न या रैगुलर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों का आंकड़ा लाखों में है लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ही उन एक लाख लोगों ने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं की है, जिन्होंने पिछले साल तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया हुआ है। अब देखना यह है कि इनमें से कितने लोग आखिरी दिन बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आगे आते हैं।

 

 

 


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Vatika

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