पंजाब पुलिस पर अगवा करने का मामला, जेल में बंद हरनूर ने अदालत से की यह मांग

punjabkesari.in Friday, May 13, 2022 - 02:55 PM (IST)

चंडीगढ़: अफीम तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस की तरफ से राजस्थान से गिरफ्तार किए गए और इस समय गुरदासपुर जेल में बंद हरनूर सिंह ने होशियारपुर अदालत में जमानत की अर्जी दायर की है। यहां बताने योग्य है कि बीते दिनों हरनूर को अगवा करने के दोष में पुलिस के डी.एस.पी. और इंस्पेक्टर समेत 14 पुलिस वालों पर भी केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल कोई पक्ष नहीं रखा है।

हाईकोर्ट ने कोर्ट प्रौसीडिंग पर लगाई रोक
इस मामले में होशियारपुर पुलिस की तरफ से हरनूर के खिलाफ हाईकोर्ट में चालान पेश किया गया है। इसकी सुनवाई होशियारपुर की कोर्ट में चल रही है। हाईकोर्ट की हिदायतों पर ही पंजाब पुलिस पर अगवा करने का केस दर्ज किया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने होशियारपुर कोर्ट को चालान पर आगे की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी गई है। 

होशियारपुर पुलिस ने 7 मार्च को हरनूर सिंह को पकड़ा था। पुलिस ने उस समय पर यह कहा था कि हरनूर नाम के नौजवान के पास से 10 किलो अफीमम बरामद की गई है। पुलिस ने यह भी बताया थी कि हिमाचल की तरफ से आ रही राजस्थान नंबर की गाड़ी को चैकिंग के लिए रोका गया था। उस गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को अफीम बरामद हुई थी। 

सी.सी.टी.वी. से खुली पोल
हरनूर राजस्थान की कोटा में सांवलपुरा थाना का रहने वाला है। उस पर अफीम तस्करी केस बारे पता लगने के बाद परिवार वालों ने सी.सी.टी.वी. वीडियो निकलवाई। इससे पता लगा कि हरनूर को IELTS के बहाने कोटा बुलाया गया था। वहां से पंजाब पुलिस की इनोवा और सरकारी बुलेरो में हरनूर को पंजाब लाया गया जिसके बाद उस पर केस दर्ज कर दिया गया।

जिक्रयोग्य है कि अगवा करने के केस के दोष में राजस्थान की पुलिस ने लखवीर सिंह, गुरलाभ सिंह, लाल सिंह, गुरनाम सिंह, महेश सिंह, आरती, बूटा सिंह, सुखदेव कुमार, सुमित कुमार, रमन‌ कुमार, जसप्रीत सिंह और एक पी.पी.एस. अफसर को नामजद किया गया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में आई.पी.सी. की धारा 365, 343, 394,115,167 और एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 59 के अंतर्गत केस दर्ज किया है। 

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News Editor

Urmila

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