Indian Railway: बिना टिकट रेल यात्रा करते पकड़े जाने पर होगा ''डबल जुर्माना'', 1 जुलाई से बदलेंगे नियम

punjabkesari.in Saturday, Jun 20, 2026 - 09:08 AM (IST)

जालंधर: भारतीय रेलवे में बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को आगामी दिनों में डबल जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे अधिनियम, 1989 में जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत किए गए संशोधनों के बाद न्यूनतम जुर्माने की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार संशोधित प्रावधानों को 1 जुलाई से लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है।

रेलवे द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 के अंतर्गत लागू होने वाले मामलों में न्यूनतम दंड की राशि बढ़ाई गई है। वर्तमान में इन प्रावधानों के तहत न्यूनतम 250 रुपए जुर्माना लगाया जाता है, जबकि संशोधन लागू होने के बाद यह बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा। इससे बिना टिकट यात्रा करने तथा यात्रा नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

रेलवे अधिकारियों ने मंडल स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों और टिकट जांच स्टाफ को नए प्रावधानों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं। फील्ड स्टाफ को संशोधित नियमों और दंड संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है ताकि इनके लागू होने के बाद कार्रवाई में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।


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Vatika

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