Indigo में सफर करने वाले हो जाएं सावधान, कहीं आपके साथ ना हो जाएं ऐसा

punjabkesari.in Thursday, Aug 02, 2018 - 10:28 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र): एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन को पत्नी के साथ इंडिगो एयरलाइंस में सफर के बाद सूटकेस खराब हालत में मिलने के मामले में दायर एक शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकत्र्ता पक्ष को 10 हजार रुपए मुआवजा दे। साथ ही 5 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी दिया जाए। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिन में इसकी पालना करनी होगी। 
 

सैक्टर-35 निवासी ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद जैसवाल ने इंडिगो एयरलाइंस, कस्टमर्स रिलेशन, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, ग्लोबल बिजनैस पार्क, एम.जी. रोड़, गुडग़ांव के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकत्र्ता ने बताया कि उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस से 27 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ बैंगलोर से चंडीगढ़ के लिए मुंबई क्नैक्टिंग फ्लाइट से सफर किया। उन्होंने इसमें थ्री पीस लगेज भी बुक किया था, जिसमें एक नया एयरबैग भी शामिल था, जोउ न्होंने हाल ही में खरीदा था। यह बैग उन्हें बुरी हालत में मिला, जो साइडों से फटा हुआ था। 

सूटकेस का हैंडल टूटा हुआ था और यह भी किनारों से फटा हुआ था। इसके अलावा दूसरा सूट केस भी डैमेज था, जिसकी बॉटम बेस प्लेट गायब थी। इसका ट्रॉली हैंडल भी बाहर नहीं निकल रहा था। इसके बाद ही उन्होंने कंपनी को इस संबंध में शिकायत दी जिन्होंने 200 से 500 रुपए मुआवजा उसे ऑफर किया। इसके बाद मामले को सैटल करने के लिए 1500 रुपए का वॉऊचर भी ऑफर किया गया, जिसे लेने से उन्होंने इंकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने फोरम में शिकायत दी।


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