मौ+त के बाद भी जमीन का सौदा! Jalandhar में आखिर कैसे जिंदा किया गया मृत NRI

punjabkesari.in Saturday, Jan 17, 2026 - 10:30 AM (IST)

जालंधर (चोपड़ा): सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखा कर नंगलशामा क्षेत्र में 17 मरला प्लाट की रजिस्ट्री कराए जाने के सनसनीखेज मामले में जिला प्रशासन की जांच के बाद डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा पूर्व पार्षद मनदीप कुमार जस्सल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए जाने से हड़कंप मच गया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अब इस पूरे प्रकरण को लेकर कई गंभीर और अहम सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब पुलिस जांच में तलाशे जाने बाकी हैं।

प्रशासनिक जांच के उपरांत यह मामला अब कमिश्नरेट पुलिस को रैफर कर दिया गया है। जांच के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2023 में मृत्यु को प्राप्त एन.आर.आई. जमुनादास के स्थान पर वर्ष 2024 में “जमुनादास” बनकर रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति आखिर कौन था? वह व्यक्ति मृत एन.आर.आई. की पहचान, उसके नाम पर संपत्ति के दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात कैसे जुटाने में सफल हुआ, यह भी जांच का अहम विषय बन गया है। सूत्रों के अनुसार फर्जी जमुनादास के पास मृत जमुनादास का आधार कार्ड होना अपने आप में गंभीर अपराध की ओर इशारा करता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि असली आधार कार्ड उसके हाथ कैसे लगा, या फिर उसने किसी की मिलीभगत से नकली आधार कार्ड तैयार करवाया? यदि नकली आधार कार्ड बनाया गया, तो इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही और यह फर्जीवाड़ा किस स्तर पर अंजाम दिया गया, इसकी परतें खुलना अभी बाकी हैं।

मामले में नंबरदार की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। रजिस्ट्री के दौरान फर्जी जमुनादास की तस्दीक किसके कहने पर की गई, और क्या नंबरदार को यह जानकारी थी कि संबंधित व्यक्ति असली नहीं है, इन बिंदुओं पर भी पुलिस को स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। यदि तस्दीक जानबूझकर की गई, तो यह प्रशासनिक प्रक्रिया में गहरी साजिश की ओर संकेत करता है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल द्वारा पुलिस को पूर्व पार्षद मनदीप कुमार जस्सल के खिलाफ रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 82 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पुलिस जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसी कई अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। यह मामला केवल एक अवैध रजिस्ट्री तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि यह सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लंबे समय से चली आ रही खामियों और संभावित मिलीभगत को भी उजागर करता है। यदि मृत व्यक्ति के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री हो सकती है, तो आम नागरिकों की संपत्ति कितनी सुरक्षित है, यह बड़ा सवाल बन गया है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि यह फर्जीवाड़ा किन-किन लोगों की मिलीभगत से हुआ और दोषियों को कब तक कानून के कटघरे में लाया जाएगा?

“उल्टा मेरे साथ हुआ है धोखा” : पूर्व पार्षद मनदीप जस्सल
 मृत एन.आर.आई. के नाम पर नंगलशामा स्थित 17 मरला प्लॉट की रजिस्ट्री के मामले में कांग्रेस नेता व पूर्व पार्षद मनदीप कुमार जस्सल ने खुद को ठगा हुआ बताते हुए पूरे घटनाक्रम पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि वह प्रॉपर्टी कारोबार से भी जुड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने भोगपुर और आदमपुर के दो प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से उक्त प्लाट खरीदा था। मनदीप जस्सल के अनुसार रजिस्ट्री के समय उन्होंने 21 लाख रुपये का भुगतान चैक के माध्यम से किया था। चैक नंबर सहित पूरी भुगतान जानकारी रजिस्ट्री दस्तावेजों में दर्ज है। उन्होंने बताया कि जमीन का सौदा जिस व्यक्ति के साथ कराया गया, उसे प्रॉपर्टी डीलरों ने “जुमनादास” के रूप में उनके सामने पेश किया था। डीलरों ने बताया था कि उक्त व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के कारण प्लॉट बेच रहा है, जिससे सौदे को लेकर कोई संदेह नहीं हुआ। इतना ही नहीं उन्होंने जमुनादास की पी.सी.सी. भी ली थी।

पूर्व पार्षद ने कहा कि जब उन्हें बाद में पता चला कि असली जमुनादास की वर्ष 2023 में मौत हो चुकी है और रजिस्ट्री फर्जी व्यक्ति के जरिए कराई गई है तो उन्होंने नकली जमुनादास की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जस्सल ने बताया कि जांच अधिकारी सी.एम.एफ.ओ. नवदीप सिंह के समक्ष बयान दर्ज कराते समय उन्होंने चैक के जरिए किए गए भुगतान सहित सभी तथ्य रखे थे। उनका कहना है कि वास्तविक अर्थों में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश किया जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर सभी संबंधित दस्तावेज उनके समक्ष पेश करेंगे, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उन्हें न्याय मिल सके।

 

 


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Content Writer

Vatika

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