पंजाब में शराब के Rates को लेकर पड़ गया पंगा, लोग परेशान

punjabkesari.in Tuesday, Nov 25, 2025 - 05:45 PM (IST)

तरनतारन (रमन): जिले के शराब ठेकेदार पंजाब सरकार द्वारा तय किए गए स्पेशल कंट्रोल रेट का उल्लंघन करते हुए जिले भर के मैरिज पैलेसों, रिसॉर्ट्स और दूसरे प्रोग्रामों के दौरान लोगों को परोसी जाने वाली (लाल परी) शराब के लिए मनमाने रेट वसूल रहे हैं, जिससे जहां संबंधित लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं विभाग की कथित मिलीभगत से सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने लोगों को राहत देने के मक्सद से मैरिज पैलेसों और रिजॉर्ट्स में कंट्रोल रेट पर शराब परोसने के लिए स्पैशल रेट तय किए हैं, लेकिन ठेकेदार इस बारे में लोगों को अंधेरे में रखकर घोटाला कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आते ही पहल करते हुए पिछली सरकारों के समय में एक्साइज डिपार्टमैंट द्वारा लागू की गई शराब पॉलिसी में बदलाव किया और जहां लोगों को बड़ी राहत देने के लिए प्लान तैयार किए, वहीं शराब ठेकेदारों को भी सख्त हिदायतें जारी की। सरकार ने मैरिज पैलेस, रिसॉर्ट और दूसरे प्रोग्राम, जिसे लाल परी भी कहते हैं, में परोसी जाने वाली शराब के रेट तय कर दिए, ताकि शराब लोगों की पहुंच में रहे और इसके साथ ही ठेकेदारों को भी ज्यादा फायदा हो सके, लेकिन सरहदी जिले तरनतारन में मौजूद शराब ठेकेदार अपनी मनमर्जी से शादियों और दूसरे प्रोग्राम में शराब के अलग-अलग रेट वसूलकर सरकारी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं।

यहां तक ​​कि सरकार द्वारा जारी कंट्रोल रेट की लिस्ट भी शराब ऑफिस में नहीं लगाई जाती है। जब किसी शादी या कोई और खुशी का मौका होता है तो संबंधित व्यक्ति ठेकेदार के ऑफिस पहुंचता है। जहां मौजूद स्टाफ पहले तो सरकार द्वारा जारी रेट से कई गुणा ज्यादा रकम बताता है, जिसके बाद रेट को थोड़ा कम करके लोगों से वसूला जाता है। कई लोग पहले से लोन लेकर अपने बच्चों की शादियों के लिए पैलेसों में प्रोग्राम रखते हैं और बाद में अच्छी मेहमाननवाजी के तौर पर लोगों को शराब पिलाने की इच्छा भी पूरी करते हैं, लेकिन ठेकेदारों द्वारा इस मनमाने रेट वसूलने से लोग नाराज हो रहे है।

आबकारी विभाग ने जारी आदेशों के तहत एक लिस्ट जारी

कुछ दिन पहले पंजाब के आबकारी विभाग ने जारी आदेशों के तहत एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया है कि मैरिज पैलेसों में प्रति केस (12 बोतल) लोगों से ये रेट लिए जाएंगे, जिनमें ए.सी.पी., पार्टी स्पैशल, ग्रैंड अफेयर, किंग गोल्ड, मास्टर मोमैंट, ऑफिसर चॉइस, पान बनारसी, ब्लू डायमंड, ओल्ड मोंक रम, सोलन नंबर-1-3900 रुपए, मैकडोवेल्स नंबर-1, ओ.सी. ब्लू, इंपीरियल ब्लू, सोलन ब्लैक -5000 रुपए, रैड नाइट, पी.एम. ब्लैक, एम.एम. वोडका, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टैग, स्टर्लिंग बी-7, ऑल सीजन, इंपीरियल ब्लैक-6600 रुपए, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट, एमएम फ्लेवर 7800 प्रति केस, ओल्ड मोंक सुप्रीम, स्मिरनॉफ वोडका, ओल्ड मोंक लेजेंड, पीटर स्कॉच, बकार्डी रम, गोल्फर शॉट, रॉकफोर्ड क्लासिक, स्टार वॉकर, ओक स्मिथ गोल्ड, सिग्नेचर ब्लैंडर प्राइड, सिग्नेचर प्रीमियम-8800 रुपए, रॉकफोर्ड रिज़र्व, ब्लैंडर रिज़र्व, एंटी क्वांटिटी ब्लू, वी.ए.टी-69, पासपोर्ट-10000 रुपए, ब्लैक एंड व्हाइट, डेवर व्हाइट लेबल, 100 पाइपर्स-13,100 रुपए ,ब्लैक डॉग सेंचुरी, टीचर्स हाइलैंड क्रीम-14,200 रुपए, 100 पाइपर्स (12 साल), ब्लैक डॉग गोल्ड, टीचर्स 50 - 21300 रुपए, सुला शिराज वाइन-11,000 रुपए, बैलेंटाइन, जॉनी वॉकर रेड लेबल, एब्सोल्यूट वोडका, जिम बीम-15,800 रुपए, एच.एंडके. रेयर, जेमसन, कैमिनो टकीला-20,800 रुपए, आर्डमोर, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, चिवास रीगल-30,000 रुपए, बेल्वेडियर वोदका-33,600 रुपए, जैक डेनियल, ग्रे गूज वोदका, सिरो वोदका, जॉनी वॉकर डबल ब्लैक, ग्लेनलिवेट (12 साल), मंकी शोल्डर, ग्लेनफिडिच 12 साल, लैफ्रोएग (10 साल)-36,800 रुपए, सिंगलटन, टैलिस्कर, जॉनी वॉकर गोल्ड लेबल रिज़र्व-46,200, जॉनी वॉकर गोल्ड स्कॉच लिमिटेड एडिशन, ग्लेन लिवेट (15 साल) -50,400 रुपए, चिवास रीगल (18 साल)– 60900 रुपए, जैकब्स क्रीक वाइन-13100 रुपए तय किया गया है। यह आम बात है कि लोग शराब का परमिट ऑनलाइन लेने के बजाय शराब ठेकेदार से संपर्क करते हैं, जिससे उनसे ज़्यादा पैसे लेकर उन्हें कथित तौर पर उलजाते हुए लूटा जा रहा है।

मामला ध्यान में आया गया है, जल्द करेंगे कार्रवाई : डिप्टी कमिश्नर

ज़िले के डिप्टी कमिश्नर राहुल ने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में आया है, जिसके बारे में वह संबंधित डिपार्टमैंट से पूरी रिपोर्ट लेंगे और आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर कोई शराब कॉन्ट्रैक्टर किसी से सरकारी रेट से ज़्यादा पैसे लेता है तो उसकी शिकायत संबंधित डिपार्टमैंट के ई.टी.ओ. या इंस्पैक्टर से की जा सकती है।

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News Editor

Kalash

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