वोटिंग से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर लगेगी रोक

punjabkesari.in Wednesday, May 15, 2019 - 12:12 PM (IST)

चंडीगढ़ (भुल्लर): चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार के विभागों के मुखियों और डिप्टी कमिश्नरों को राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन से 48 घंटे पहले ‘ड्राई डे’ रखने की हिदायत जारी की है। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि मतदान वाले दिन 19 मई से 48 घंटे पहले पंजाब और इसके साथ लगते इलाकों से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब की बिक्री पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी, जो कि पोलिंग खत्म होने के समय शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के पंजाब के साथ लगते 3 किलोमीटर के क्षेत्र में भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।


पोलिंग स्टाफ के लिए 20 मई को छुट्टी
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर प्रिजाइडिंग और पोलिंग अधिकारियों के लिए 20 मई की छुट्टी का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि प्रिजाइडिंग और पोलिंग अधिकारी यदि मतदान वाले दिन से अगले दिन अपने कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करते तो उनको ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।

पंजाब की व्यापारिक संस्थाओं में भी 19 को छुट्टी
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर वोटरों की सुविधा के लिए 19 मई को पंजाब में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायतों के अधीन इस छुट्टी का ऐलान किया गया है। औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक दुकानों और संस्थाओं में काम करते वर्करों के लिए भी 19 मई को वेतन समेत छुट्टी होगी। 


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