इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के डिफाल्टरों को एक बार फिर राहत, ब्याज और पेनल्टी में छूट

punjabkesari.in Sunday, Apr 05, 2026 - 11:17 AM (IST)

लुधियाना (हितेश): सरकार द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के डिफाल्टरों को एक बार फिर राहत दी गई है, जिसके तहत उन्हें बकाया किस्तों व एन.सी.एफ. पर ब्याज-पेनल्टी की छूट मिलेगी। इस संबंध में लोकल बॉडीज विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पिछले साल अप्रैल में वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जारी की गई थी, जिसमें एक महीने की एक्सटेंशन देने का फैसला किया गया है। इसकी पुष्टि चेयरमैन तरसेम भिंडर ने की है। उन्होंने बताया कि लोग बकाया किस्तों व एन.सी.एफ. पर ब्याज-पैनल्टी की छूट का लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। इन लोगों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा 15 मई तक डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा और डिफाल्टरों को एक महीने के भीतर बकाया राशि जमा करवानी होगी।

इस तरह लागू की जाएगी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी

- नॉन कंस्ट्रक्शन फीस में 50 फीसदी तक मिलेगी छूट
- 15 साल पुराने मामलों में प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइज के 5 फीसदी के हिसाब से तय होगा एन.सी.एफ.
- आगे 2 साल के भीतर पूरा करना होगा निर्माण
- सीनियर सिटीजन, महिलाओं, सैनिकों व उनके वारिसों को मिलेगी 25 फीसदी की अतिरिक्त छूट
- गंभीर बीमारी से पीड़ित अलॉटियों व उनके वारिसों, सरकारी कर्मियों पर भी 2022 की गाइडलाइन के मुताबिक लागू होगा फैसला

डेडलाइन खत्म होने पर की जाएगी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई 

सरकार ने साफ कर दिया है कि यह पॉलिसी उस प्रॉपर्टी पर लागू नही होगी, जिसे पहले ही डिफाल्टर कैटेगरी में होने कारण जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा जो लोग अब डेडलाइन खत्म होने पर बकाया किश्तें या एन.सी.एफ. जमा करवाने में नाकाम रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Kalash

Related News