पंजाब के लोगों के हक में मान सरकार का बड़ा फैसला, मिली इस Scheme को मंजूरी
punjabkesari.in Saturday, May 17, 2025 - 09:30 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने स्थानीय सरकार विभाग के माध्यम से राज्यभर के संपत्ति मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से, पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 और पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 के तहत, बकाया या आंशिक रूप से अदायगी किए गए हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स वालों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (One-Time Settlement Scheme) को मंजूरी दी गई है।
31 जुलाई 2025 तक पूरी छूट: जिन करदाताओं द्वारा 31 जुलाई 2025 तक अपनी मूल बकाया प्रॉपर्टी टैक्स राशि एकमुश्त चुकाई जाएगी, उन्हें जुर्माने और ब्याज से पूर्ण छूट दी जाएगी।
31 अक्टूबर 2025 तक आंशिक छूट: अगर भुगतान 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 अक्टूबर 2025 से पहले किया जाता है, तो जुर्माना और ब्याज में 50% की छूट दी जाएगी।
31 अक्टूबर 2025 के बाद कोई छूट नहीं: इस तिथि के बाद बकाया राशि पर वर्तमान कानूनों के तहत पूर्ण जुर्माना और ब्याज वसूला जाएगा।
इस पहल से उन अनेक संपत्ति मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्होंने समय पर टैक्स नहीं चुकाया। यह योजना नगर परिषदों और नगर निगमों को बकाया राजस्व वसूली में मदद करेगी और नागरिकों को अपनी देनदारियाँ चुकाने का निष्पक्ष अवसर देगी। यह अधिसूचना पंजाब के स्थानीय सरकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, आई.ए.एस. द्वारा जारी की गई है और इसे जल्द ही आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों, जिनमें डिप्टी कमिश्नर, मेयर और सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नर शामिल हैं, को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।