चंडीगढ़ में 'मीट' की बिक्री पर पाबंदी! नगर निगम ने लिया फैसला

punjabkesari.in Saturday, Feb 14, 2026 - 06:00 PM (IST)

चंडीगढ़ (मनप्रीत): महाशिवरात्रि के पवित्र त्योहार के मद्देनजर चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा शहर में मीट की दुकानें और स्लॉटरहाउस (बूचड़खाने) बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेशों के अनुसार 15 फरवरी, 2026 को रविवार के दिन शहर की सीमा में आते सारे स्लॉटरहाउस और मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह फैसला महाशिवरात्रि की पवित्रता को मुख्य रखते हुए मेयर सौरभ जोशी के निर्देशों पर लिया गया है।

निगम प्रशासन ने सभी अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। नगर निगम द्वारा जारी जनतक सूचना में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लाइसेंस धारकों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और जानवरों की हत्या और मीट की बिक्री से संबंधित हिस्सेदारों को इन आदेशों की सख्ती से पालन करनी होगी। 

नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर (हेल्थ) की तरफ से इस दफ्तरी आदेश की कॉपियां संबंधित विभागों को भी भेज दी गई हैं ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 15 फरवरी को मीट बेचता या स्लॉटर हाउस चलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर की मर्यादा और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, निगम की स्पेशल टीमें इस दिन अलग-अलग इलाकों में चेकिंग भी करेंगी।

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News Editor

Kalash

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