रेप मामलाः बैंस के खिलाफ अदालत ले सकती है यह फैसला

punjabkesari.in Friday, Jan 21, 2022 - 06:54 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा): रेप के आरोपो का सामना कर रहे आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैस के विरुद्ध इलाका मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत की और से शुरू की गई भगोड़े की कार्यवाही तहत पुलिस कर्मचारी के बयान अदालत में कलमबद्ध किए गए। अदालत ने बैंस को भगोड़ा करार देने के लिए नियमों के तहत 10 जनवरी को प्रोक्लेमेशन जारी की थी व पुलिस को इस पर अमल करने के लिये कहा था जिसके चलते पुलिस ने अदालत में इस पर तामील किए जाने का बयान दिया। 

उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिला एवं सेशन जज मुनीश सिंगल की अदालत ने बैंस की किसी अन्य अदालत में मामला स्थानांतरित किए जाने की दायर की गई अर्जी को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि इलाका मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर ने रेप मामले में सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा वकील के जरिए लगाई दरखास्त रद्द कर दिया थी। बैंस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी लगाई थी कि पुलिस ने अधूरा चालान पेश किया है और अदालत ने उसके खिलाफ गलत वारंट जारी किए है। अदालत सिट की रिपोर्ट मंगवाए और पुलिस को दोबारा से जांच करने के आदेश दे।

पीड़िता के वकील हरीश ढांडा ने अदालत में कहा था कि यह अर्जी अर्जी रद्द करते हुए प्रोसेस सर्वर को अदालत में अपने बयान दर्ज करवाने का आदेश जारी करते हुए मामले की अगली तारीख 11 फरवरी तय की थी। अगर इस तारीख को भी बैंस अदालत में हाजिर नहीं होते है तो अदालत की और से उन्हें भगोड़ा करार दिया जा सकता है जिसके बाद बैंस के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती है।

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News Editor

Urmila

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