मोहाली में 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले में बड़ा खुलासा, अधिकारियों की फूली सांसें...

punjabkesari.in Wednesday, Feb 12, 2025 - 11:57 AM (IST)

मोहाली: गांव सोहाना में 21 दिसम्बर को 3 मंजिला इमारत के गिरने के मामले की जांच रिपोर्ट एस.डी.एम. ने डी.सी. को सौंप दी है। हादसे में युवक और युवती की मौत हो गई थी। सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) दमनदीप कौर ने 16 पेज की जांच रिपोर्ट डी.सी. आशिका जैन को सौंप दी है। जानकारों की मानें तो 16 पेज की जांच रिपोर्ट में कई अधिकारियों का गैर-जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। इन अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। हादसे के बाद डी. सी. आशिका ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे। एस.डी.एम. दमनदीप को जांच का जिम्मा सौंपा था। प्रशासन की प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि बिना स्वीकृत भवन योजना के इमारत बनाई गईथी  इसके  अलावा मालिकों ने  पास  के प्लाट पर बेसमैंट खोदने के  लिए  भी कोई अनुमति नहीं ली थी, जिसके कारण जमीन धंस गई और  3 मंजिला इमारत ढह गई। 

नियम लागू करने में निगम अधिकारी विफल
जांच रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि नगर निगम अधिकारी नियमों को लागू करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। जांच रिपोर्ट में कई अधिकारियों के नाम भी बताए हैं, जिन पर जल्द गाज गिर सकती है। वहीं, सैक्टर-118 टी.डी. आई. शोरूम गिरने के मामले में भी एस.डी.एम. ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट जल्द डी.सी. को सौंप दी जाएगी। बता दें कि सैक्टर-118 में निर्माणाधीन शोरूम की छत गिरने के बाद प्राथमिक जांच में ठेकेदार आरोपी पाया गया। 13 जनवरी को हादसे में 32 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था।

ये बातें रिपोर्ट में आई सामने
एस.डी.एम. ने रिपोर्ट में मानव और तकनीकी गलतियों को उजागर किया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए एहतियात की जरूरत पर जोर दिया है। सोहाना गांव में ऐसे कई अवैध निर्माण सामने आए है। बता दें कि सोहाना में तीन मंजिला बिल्डिंग गिरी थी। वहां बेसमेंट और ग्राऊंड फ्लो र पर जिम चल रहा था। पहली मंजिल में ट्यूशन पढ़ाई जाती थी। ऊपर की मंजिलों पर कमरे थे, जहां पेइंग गैस्ट रखे जाते थे। हादसे में हिमाचल प्रदेश की दृष्टि वर्मा (20) और अम्बाला के अभिषेक धनवाल (30) की जान चली गई थी।

अवैध निर्माण पर 80 को नोटिस
सोहाना में हुई इमारत गिरने की घटना के बाद नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त ने 80 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में भवन मालिकों को 15 दिन के भीतर सभी आवश्यक स्वीकृतियां और नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसान करने पर संबंधित भवनों के प्लाट को जब्त करने या अवैध निर्माणको गिराने की कार्रवाई की जाएगी।


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Vatika

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