आप भी जान लीजिए ये नए ट्रैफिक आदेश, नहीं तो कट जाएगा चालान

punjabkesari.in Tuesday, Aug 23, 2022 - 01:21 PM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र शर्मा): शहर में अब शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के पास वाहनों की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चालान काट दिया जाएगा। यू.टी. प्रशासक की अप्रूवल के बाद परिवहन सचिव नितिन यादव ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेशों में कहा गया कि इंजीनियर विभाग की तरफ से स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों के बाहर एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर स्पीड लिमिट को लेकर बोर्ड लगाए जाएंगे।

ट्रैफिक पुलिस के साथ विचार विमर्श के बाद ही बोर्ड लगाए जाएं। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 112 के सब सैक्शन (2) के तहत प्राप्त शक्तियों की पालना करते हुए आगे यह आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के आदेशों के बाद अब स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के बाहर विशेष निगरानी रखेगी। गति सीमा 25 कि.मी. से ज्यादा होने पर चालान होगा। बता दें कि सुबह स्कूल जाने और छुट्टी के समय बच्चों की भीड़ होती है। ऐसे में हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं, अस्पतालों के बाहर भी मरीजों और रिश्तेदारों की भीड़ होती है। ऐसे में वाहनों की गति सीमा कम ही होनी चाहिए। बता दें कि रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में प्रशासन ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए कई फैसले लिए गए थे।

कई सड़कों को नो स्टॉपिंग और नो पार्किंग जोन घोषित करने की भी तैयारी

प्रशासन की कई सड़कों को नो स्टॉपिंग और नो पार्किंग जोन घोषित करने की भी तैयारी है। इसमें मध्य दक्षिण, जन, हिमालय समेत पूर्व मार्ग और उद्योग-सरोवर पथ की सड़कों को शामिल किया जाएगा। जिला स्तरीय रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया था। हालांकि इस संबंध में फिलहाल फाइनल आदेश जारी नही किए गए हैं। जिन जगहों पर हादसे होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां टेबल टॉप बनाया जा रहा है।

बैठक में फैसला लिया था मध्य मार्ग पर ढिल्लों बैरियर से पी.जी.आई. व सारंगपुर बैरियर, दक्षिण मार्ग पर जीरकपुर बैरियर से धनास मिल्क कॉलोनी लाइट प्वाइंट, उद्योग पथ पर आईटीआई लाइट प्वाइंट, सेक्टर 14/15/24/25 राऊंड अबाऊड, जन मार्ग पर हाईकोर्ट चौक से लेकर सेक्टर-42/43-52/53 राउंड अबाउट, हिमालय मार्ग पर सैक्टर-4/5/8/9 चौक से लेकर सैक्टर 51/52 लाइट प्वाइंट, पूर्व मार्ग पर बापूधाम लाइट प्वाइंट से लेकर फैदां बैरियर लाइट प्वाइंट, सरोवर पथ पर सेक्टर-56 की डिवाइडिंग रोड से कॉलोनी नंबर-5 लाइट प्वाइंट तक की सड़क को नो स्टॅपिंग और नो पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा। प्रशासन शहर की सड़कों पर लेफ्ट लेन को बस, ट्रक, टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों के लिए रिजर्व करने पर भी काम कर रहा है।

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Content Writer

Sunita sarangal

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