Kapurthala: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नए आदेश जारी, पढ़ें...
punjabkesari.in Wednesday, May 20, 2026 - 05:38 PM (IST)
कपूरथला (महाजन, मल्होत्रा): डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी कपूरथला आकाश बंसल ने नगर निगम कपूरथला और नगर कौंसिल सुल्तानपुर लोधी का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि वे पंजाब स्टेट चुनाव कमीशन द्वारा तय की गई चुनावी खर्च की लिमिट में ही खर्च करें। उन्होंने कहा कि पंजाब स्टेट चुनाव कमीशन ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है और इसका अकाउंट ठीक से मेंटेन करने और उसे जमा करने के बारे में जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।
डी.सी. आकाश बंसल ने कहा कि उम्मीदवारों को हर हाल में पंजाब स्टेट चुनाव कमीशन द्वारा तय की गई सीमा में ही खर्च करना होगा। तय नियमों के मुताबिक, नगर निगम के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 4 लाख रुपए, नगर कौंसिल के उम्मीदवारों के लिए क्लास-1 के लिए 3 लाख 60 हजार रुपए क्लास-2 के लिए 2 लाख 90 हजार रुपए, क्लास-3 के लिए 2 लाख रुपये और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिए यह लिमिट 1 लाख 40 हजार रुपए है।
जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों के लिए अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब रखना जरूरी होगा और वे इसे जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई ऑडिट टीमों से जरूर मिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, हर उम्मीदवार के लिए चुनाव नतीजे घोषित होने के 30 दिनों के अंदर संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के जरिए अपने चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करना जरूरी है।
अगर किसी उम्मीदवार ने कोई खर्च नहीं भी किया है, तो भी उसे 'निल' रिटर्न फाइल करना होगा और जब्त सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी खर्च के तौर पर दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने एक से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है, तो उसे हर चुनाव के लिए अलग-अलग खर्च का रिटर्न फाइल करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त हिदायत दी कि आई.पी.सी. की धारा 171-आई के तहत, चुनाव खर्च का सही हिसाब-किताब न रखने व तय लिमिट का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है।
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