पंजाब के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए जरूरी खबर, जारी हुए ये सख्त आदेश

punjabkesari.in Monday, May 17, 2021 - 10:50 AM (IST)

लुधियाना(विक्की): सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन टीचर्स के लिए यह खबर अति महत्वपूर्ण है जिनका कोई भी नजदीकी रिशतेदार कोई निजी स्कूल चला रहा हो या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर भी है। ऐसे टीचर्स के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अहम निर्देश जारी किए हैं कि उनकी तैनाती या तबादला उक्त निजी स्कूल से 15किलोमीटर की दूरी के बाद होगा। यानि उनकी तैनाती उक्त स्कूल के 15 किलोमीटर एरिया में नहीं की जाएगी। 

बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी अप्लाई करते हुए इस बार इच्छुक अध्यापकों की ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है और समय-समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती रही हैं।  इसी श्रंखला के अंतर्गत जारी एक पत्र में  विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी टीचर  के किसी रिश्तेदार यानि पति / पत्नी / माता / पिता / भाई / बहन / सास / ससुर / भाभी / देवर / बेटा / बेटी कोई प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं अथवा उनमें से कोई एक ऐसे स्कूल की प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं तो उन पर यह आदेश लागू होंगे। यही नहीं विभाग ने स्पष्ट कर दिया है की बेशर्त  वह स्कूल एफिलिएटिड है अथवा नहीं तो ऐसे शिक्षक की पोस्टिंग उस स्कूल के स्कूल से 15 किमी के दायरे  के अंदर नहीं की जाएगी। 

विभाग ने मांगी डिटेल
बता दें कि विभाग को संदेह है कि कई सरकारी टीचर्स उनके रिश्तेदारों द्वारा संचालित निजी स्कूल में भी अधिक रुझान दिखाते हैं। जिसका असर संभावित रूप सरकारी स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया पर भी पड़ रहा है। ताजा आदेश में कहा गया है कि  शिक्षा विभाग द्वारा टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2019 के अधीन विभिन्न काडर के अध्यापकों की ट्रांसफर की गई है। अगर इन ट्रांसफर के दौरान किसी भी अध्यापक पर उक्त नियम लागू होते हैं तो इसकी सूचना तुरंत नोडल अधिकारी के द्वारा विभाग को दी जाए।अब नए आदेशों के बाद नोडल अधिकारियों के कंधो पर भी एक नई जिम्मेवारी आ गई है जिसके तहत उनको ऐसे अध्यापकों की डिटेल जुटाकर विभाग को भेजनी होगी। इसके बाद अगर कोई टीचर ऐसा पाया गया जिस पर नए नियम लागू होते हैं तो उसको अपनी मौजूदा पोस्ट को बाय बाय कहकर कहीं और पोस्टिंग लेनी होगी।


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Content Writer

Vatika

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