शहर में 5 दिनों के लिए लग गई पूर्ण पाबंदी, जारी हुए सख्त आदेश

punjabkesari.in Monday, Oct 27, 2025 - 05:54 PM (IST)

बठिंडा (विजय): जनरल ऑफिसर कमांडिंग, सैन्य स्टेशन, बठिंडा 27 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक काउंटर-मानवरहित हवाई प्रणाली (सी-यूएएस) और काउंटर-ड्रोन (सी-ड्रोन) सत्यापन अभ्यास आयोजित कर रहे हैं जिसके मद्देनजर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बठिंडा जिले को 27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक “नो ड्राई फ्लाइंग जोन” घोषित किया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर उपरोक्त अवधि के दौरान पूरे बठिंडा शहर और इसके साथ लगते सैन्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, कैमरा ड्रोन या किसी अन्य मानव रहित हवाई वाहन की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा।

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News Editor

Urmila

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