हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर ‘आप’ सरकार के सवाल अनावश्यक, संवैधानिक प्रक्रिया का करे सम्मान: केवल ढिल्लों

punjabkesari.in Monday, Sep 07, 2026 - 06:39 PM (IST)

चंडीगढ़ : पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा उठाए जा रहे सवालों को अनावश्यक करार दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर के अनुसार की गई है और इस मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय तथ्यों को समझने की आवश्यकता है।

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद 10 अगस्त को पंजाब और हरियाणा सरकारों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत राय मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और दोनों राज्यों के राज्यपालों द्वारा अपनी सहमति दे दी गई, जबकि पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब नहीं भेजा गया।

भाजपा नेता ने कहा कि नियमों के अनुसार यदि संबंधित सरकार निर्धारित समय के भीतर अपनी राय नहीं देती है तो इसे सहमति के रूप में माना जाता है। इसलिए अब नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना तर्कसंगत नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति के कारण प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी संस्थाओं की कार्यप्रणाली के लिए उचित नहीं है।

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब और अन्य मंत्रियों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चुनौती देना बेहद निंदनीय है। पंजाब सरकार को राजनीतिक विवाद खड़ा करने के बजाय संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों का सम्मान करना चाहिए।


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Content Editor

Subhash Kapoor

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