पंजाब में रजिस्टर्ड गौशालाओं को दी मुफ्त बिजली के बिल वसूलने के आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Jun 20, 2018 - 12:44 PM (IST)

पटियाला (परमीत): पंजाब में रजिस्टर्ड गौशालाओं को पहले सप्लाई की गई मुफ्त बिजली के बिल वसूलने के आदेश जारी हो गए हैं। पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) के निगरान इंजीनियर सेल्ज 2 की तरफ  से राज्य भर में भेजे गए पत्र के मुताबिक पावरकॉम की तरफ  से 28 मार्च 2016 को जारी किए गए कमर्शियल सर्कुलर के अनुसार रजिस्टर्ड गौशालाओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जानी थी परंतु इस सर्कुलर के अंतर्गत आदेशों पर 8 मई 2017 को रोक लगा दी गई थी क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ  से इस मामले में सबसिडी का नोटीफिकेशन भी जारी नहीं किया गया और न ही बजट में इसकी व्यवस्था की गई थी।

पंजाब राज्य बिजली रैगुलेटरी कमीशन (पी.एस.ई.आर.सी.) ने सबसिडी के लिए नोटीफिकेशन जारी न करने और बजट में व्यवस्था न करने के कारण 13-10-2017 को इस बाबत पावरकॉम की तरफ  से जारी पटीशन रद्द कर दी, जिसके मद्देनजर अब फैसला किया गया है कि इन रजिस्टर्ड गौशालाओं से पिछले समय दौरान इस्तेमाल की गई मुफ्त बिजली के बनते बिल की वसूली की जाए। 


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Anjna

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