दलित विद्यार्थियों को दाखिला न देने संबंधी फैसले के जांच के आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Sep 29, 2020 - 10:05 AM (IST)

चंडीगढ़(शर्मा): पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के 1650 कॉलेजों द्वारा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला न देने संबंधी छपी खबरों पर सू-मोटो लेते हुए मामले की जांच रिपोर्ट 13 अक्तूबर को पेश करने के आदेश दिए हैं। 

आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर ने बताया कि अखबारों में छपी खबरों द्वारा उनके ध्यान में आया है कि 1650 कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की 13 एसोसिएशनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी जैक द्वारा इस संबंधी बयान जारी किया गया है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीले (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 और संशोधित एक्ट 2015 की धारा 4 (जैड ए) (डी) के अधीन आता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पंजाब और सचिव उच्च शिक्षा पंजाब को इस मामले की जांच करके 13 अक्तूबर को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।


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Sunita sarangal

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