पंजाब के लोगों को मिला एक और मौका, अब 31 अक्टूबर तक...
punjabkesari.in Monday, Oct 13, 2025 - 11:37 AM (IST)
लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिलने वाली 10 फीसदी छूट भले ही 30 सितंबर को खत्म कर दी है, लेकिन पिछले कई सालों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 31 अक्टूबर तक ब्याज पेनल्टी की आधी माफी मिलेगी। यहां बताना उचित होगा कि रेगुलर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों को 18 फीसदी ब्याज व 20 फीसदी पेनल्टी देनी पड़ती है।
इस तरह से 2013 से अब तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले लोगों पर ब्याज पेनल्टी का आंकडा काफी ज्यादा बन गया था।
इन लोगों को राहत देने के नाम पर लोकल बाडीज विभाग द्वारा हल्का वेस्ट के उप चुनाव से पहले ब्याज पेनल्टी की माफी देने का फैसला किया गया था। इस वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी की डेडलाइन मई से लेकर अगस्त तक खत्म हो गई है। जिसके बाद 30 सितंबर मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिलने वाली 10 फीसदी छूट दी गई। इसी बीच यह बात सामने आई है कि जो लोग 31 अक्टूबर तक पिछले कई सालों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाऐंगे, उन्हें ब्याज पेनल्टी की आधी माफी मिलेगी।
10 दिन में हुई सिर्फ 50 लाख की रिकवरी
नगर निगम द्वारा ब्याज पेनल्टी की माफी के अलावा 30 सितंबर तक 10 फीसदी छूट के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए पूरा जोर लगाया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी का आंकडा अब तक के सबसे ज्यादा 123 करोड को पार कर गया।हालांकि नगर निगम द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 160 जुटाने का टारगेट रखा गया है।लेकिन मुलाजिम हाथ पर हाथ धरे बैठ गए हैं, जिसका सबूत नगर निगम की अकाउंट स्टेटमेंट के रूप में सामने आया है। इसके मुताबिक 10 दिन के दौरान में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में सिर्फ 50 लाख की रिकवरी हुई है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

