प्रताप बाजवा को हाईकोर्ट से राहत, फैसले का स्वागत करते बोले, "AAP की ड्रामेबाजी फेल..."
punjabkesari.in Monday, Feb 16, 2026 - 04:53 PM (IST)
चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक, हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जारी किए गए “कारण बताओ नोटिस” पर तत्काल रोक लगा दी है।
Justice has prevailed, AAP’s melodrama failed.
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) February 16, 2026
यह मामला 7 फरवरी 2026 को जंडियाला गुरु में हुई एक रैली के दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. को लेकर इस्तेमाल की गई शब्दावली से जुड़ा है, जिस पर आयोग ने नोटिस लिया था। बाजवा ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द “बैंड बजाना” एक आम पंजाबी मुहावरा है, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया गया था और इसका किसी भी जाति के अपमान से कोई संबंध नहीं है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने इन दलीलों पर विचार करते हुए आयोग की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रताप सिंह बाजवा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, “न्याय की जीत हुई, आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी फेल हुई।”

