मशहूर पंजाबी सिंगर Guru Randhawa को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Sunday, Mar 22, 2026 - 06:47 PM (IST)

पंजाब डेस्क: मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा को उनके गाने “Sirra” से जुड़े आपराधिक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने समराला की ट्रायल कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।

रविवार (22 मार्च 2026) को जस्टिस सूर्या प्रताप सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जरूरी प्रारंभिक सबूत दर्ज किए बिना ही सिंगर को नोटिस जारी कर दिया था, जो कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। इसलिए फिलहाल कार्यवाही पर रोक लगाना जरूरी है।

जानकारी के अनुसार, समराला में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गुरु रंधावा के गाने “Sirra” के कुछ बोल जट्ट-सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और धार्मिक परंपरा का अपमान करते हैं। इसी शिकायत के आधार पर 25 अगस्त 2025 को सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने सिंगर को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान गुरु रंधावा की ओर से वकीलों ने कोर्ट को बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत किसी भी आपराधिक शिकायत में नोटिस जारी करने से पहले शिकायतकर्ता के प्रारंभिक सबूत दर्ज करना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इस दलील से सहमति जताते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश में प्रक्रिया संबंधी कमी पाई।

गुरु रंधावा की कानूनी टीम ने यह भी कहा कि गाने के बोल से किसी समुदाय या धार्मिक परंपरा का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी। नोटिस मिलने के बाद सिंगर ने तुरंत जवाब दिया और विवादित हिस्से को बदलने या हटाने के लिए कदम उठाए। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से संबंधित कंटेंट हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।

हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को तय की है। तब तक समराला ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस फैसले से गुरु रंधावा को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

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Content Editor

VANSH Sharma

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