मंत्रिमंडल ने प्रिजन एक्ट में संशोधन को दी मंजूरी, अब जेल के नियम तोड़ने पर मिलेगी ये सजा
2/25/2021 10:30:19 AM

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी, धवन): अब जेल में होने वाले जुर्म पर शिकंजा कसेगा। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेहद पुराने प्रिजन एक्ट 1894 में संशोधन करने का फैसला किया है। इससे राज्य की जेलों में कैदियों द्वारा किए जाने वाले दंगा-फसाद, जेल से भागना और जेल अनुशासन व नियमों का उल्लंघन करने जैसे अपराधों के लिए सख्त सजाएं देकर जुर्म को काबू किया जा सकेगा और राज्य की जेलों की सुरक्षा मजबूत होगी। जरूरी बदलाव लाने के लिए एक बिल 1 मार्च को शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सैशन में लाया जाएगा।
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नए बिल में नए सैक्शन जोड़े गए हैं। नए जोड़े गए सैक्शन 52-बी को दंगे-फसाद के लिए सजा से संबंधित रखा गया है। सैक्शन 52-ए (1) में संशोधन करके जेल अनुशासन का उल्लंघन जैसे जुर्म के लिए कम से कम 3 साल की कैद और अधिक से अधिक 7 साल या जुर्माना जोकि 50 हजार रुपए से अधिक न हो या दोनों के प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में कैद की मियाद बढ़ाकर एक वर्ष और दूसरी बार या इससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर दोनों में से किसी भी एक मियाद के लिए सजा दी जाएगी जोकि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, जिसको बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकने वाला जुर्माना भी लगाया जाएगा। मौजूदा प्रस्ताव में अधिक से अधिक एक वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने या दोनों का उपबंध है।
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