HC ने पंजाब व हरियाणा के DGP को लगाई फटकार, दिए ये आदेश

punjabkesari.in Friday, Jan 20, 2023 - 04:37 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): सांसदों, विधायकों व अन्य गण्यमान्यों पर दर्ज हुए आपराधिक मामलों की इंवैस्टीगेशन और ट्रायल में हो रही देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा को लताड़ते हुए दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को अगली सुनवाई के वक्त कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद कोर्ट ने रिपोर्ट पर असंतोष जताया। 

कोर्ट ने पुलिस व अन्य जांच एजैंसियों से कहा है कि अगली सुनवाई तक सभी लंबित मामलों की जांच पूरी कर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की जाए। बैंच ने पिछली सुनवाई पर भी पंजाब व हरियाणा को फटकार लगाते हुए कहा था कि कोर्ट को मजबूर  न करें कि हमें सख्त आदेश पारित कर संबंधित  अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी पड़े।  जस्टिस ए.जी. मसीह पर आधारित बैंच ने कहा कि कोर्ट में पेश हो चुकी स्टेटस रिपोर्ट्स में कॉपी-पेस्ट हो रहा है, लग रहा है कि आरोपी  राजनीतिज्ञों को पुलिस व इन्वैस्टीगेशन एजैंसियां शैल्टर दे रही हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुखों और अन्य जांच एजैंसियों के प्रमुखों को कहा था कि दिनचर्या के मामलों के अलावा एम.एल.ए., एम.पी. व गण्यमान्यों पर दर्ज मामलों को भी गंभीरता से लें और इन्वैस्टीगेशन रिपोर्ट के साथ गवाहों के बयान भी शामिल किए जाएं ताकि ट्रायल समय पर पूरा हो।  कोर्ट ने कहा कि पुलिस व जांच एजैंसियों के रवैये से लग रहा है कि वे अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे देखना नहीं चाहतीं बल्कि उनकी तरफ से आरोपियों को समय दिया जा रहा कि वे गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकें।

कोर्ट ने कहा कि अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी समझकर उक्त लंबित मामलों की जांच पूरी करें, वर्ना कोर्ट को मजबूरन ठोस फैसले लेने होंगे। कोर्ट ने सभी लंबित मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी कर ट्रायल कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेटस रिपोर्ट्स और एफिडेविट से काम नहीं चलेगा क्योंकि कोर्ट चाहती है कि जल्द से जल्द लंबित मामलों का फैसला हो जो कि आरोपियों के लिए भी फायदेमंद होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स को आदेश दिए थे कि गण्यमान्यों पर दर्ज हुए आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए जिसके बाद हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को निर्देश दिए थे कि ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द मामलों में फैसले ले। हाईकोर्ट बार-बार तल्ख टिप्पणियां भी कर चुका है और अफसरों को चेतावनी भी दी जा चुकी है, इसके बावजूद जांच रफ्तार नहीं पकड़ रही। अब मामले की सुनवाई 20 फरवरी को होगी।


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Vatika

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