Punjab: DIG भुल्लर को एक और झटका! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
punjabkesari.in Friday, Dec 19, 2025 - 09:08 PM (IST)
पंजाब डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस के निलंबित डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भुल्लर ने अपने खिलाफ दर्ज दो मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। ये दोनों मामले आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हैं।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले से ही सुनवाई कर रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। कोर्ट ने भुल्लर को अपनी कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में ही जारी रखने की सलाह दी।
सुनवाई के दौरान भुल्लर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया, जो गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार द्वारा CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद एजेंसी ने जांच जारी रखी, जो कानून का उल्लंघन है।
हालांकि, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो भुल्लर के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया।
CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि भुल्लर को नियमित जमानत नहीं मिली है और मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले 4 दिसंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी भुल्लर को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को तय की है।
हरचरण सिंह भुल्लर 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और रोपड़ रेंज में DIG के पद पर तैनात थे। CBI ने उन्हें 16 अक्टूबर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वे एक कबाड़ व्यापारी से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए।
इसके अलावा, CBI ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर छापेमारी के दौरान 7.36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, 2.32 करोड़ रुपये के आभूषण, 26 महंगी घड़ियां और करीब 50 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। इधर, पंजाब सरकार ने 16 अक्टूबर से भुल्लर को निलंबित कर दिया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराया है।
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