Punjab में 10 April को लेकर हो गया बड़ा ऐलान, बंद रहेंगी दुकानें
punjabkesari.in Wednesday, Apr 02, 2025 - 04:58 PM (IST)

संगरूर(विवेक सिंधवानी): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट संगरूर अमित बैम्बी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 10 अप्रैल (गुरुवार) को संगरूर जिले में मीट, मछली और अंडों की दुकानों, रेहड़ियों, नॉन-वेज होटलों, ढाबों और अहातों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती 10 अप्रैल 2025 को अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, महावीर जयंती के दिन किसी भी जीव की हत्या करना अशुभ माना जाता है। इस दिन जीव हत्या करने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और असामाजिक तत्व इस स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश लागू किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।