पंजाब कैबिनेट की तरफ से प्रवासी मजदूर नियम में संशोधन, कई और बड़े फैसलों को मंजूरी

punjabkesari.in Wednesday, Nov 18, 2020 - 06:49 PM (IST)

चंडीगढ़: राज्य में कारोबार करने में सुविधा को ओर बेहतर बनाने और जी.ऐस.डी.पी. का 2 प्रतिशत अधिक उधार लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगाई शर्त को पूरा करने के लिए पंजाब मंत्रालय ने बुधवार को  प्रवासी कामगार (रोज़गार के नियम और सेवा की शर्तों) पंजाब नियम, 1983 के नियम 14 में संशोधन करने और नया नियम 53 -ए शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उद्योगपतियों की तरफ से उठाई मांग को स्वीकार करते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व अंतर्गत कैबिनेट ने प्रवासी कामगार (रोजगार के नियम और सेवा की शर्तों) पंजाब नियम, 1983 में नया नियम 53 -ए शामिल करने का फैसला कर उद्योगों के पालना करने के बोझ को घटाने के लिए इलेक्ट्रानिक /डिजिटल फॉर्मेट में रजिस्टरों को बनाई रखने की मंज़ूरी दे दी।

यह निवेश समर्थकी पहलकदमी रिकार्ड के डिजिटाइजेशन को पारदर्शिता और रिकार्ड तक सुविधाजनक पहुंच बनाए रखने में मदद होगी जिसके साथ न सिर्फ भारत सरकार की जरूरतों की पालना होगी बल्कि राज्य में वातावरण समर्थकी माहौल के द्वारा बड़े निवेशें को भी आकर्षित करेगी। 

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से 17 मई 2020 को जी.ऐस.डी.पी. का 2 प्रतिशत अधिक उधार लेने संबंधी हिदायतें जारी हुई थी जिसमें उधार लेने के लिए कुछ शर्तों लगाई गई थी। कैबिनेट ने महसूस किया कि उद्योगों को सुविधा देने के लिए नियमों में संशोधन करने की जरूरत है।

कैबनिट की तरफ से पंजाब जेल विकास बोर्ड नियम 2020 को मंजूरी 
पंजाब मंत्रालय ने पंजाब जेल विकास बोर्ड नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। पंजाब जेल विकास बोर्ड एक्ट 2020 (पंजाब एक्ट नंबर 10 आफ 2020) के अंतर्गत बोर्ड का उद्देश्य रोजमर्रा के कामकाज को आसान बनाना है। तेलंगाना की तर्ज पर पंजाब जेल विकास बोर्ड एक्ट, 2020 (पंजाब एक्ट नंबर 10 आफ 2020) 17 अप्रैल 2020 को सूचना दी गई जिस का उद्देश्य कैदियों को रचनात्मिक कामों वाले तरफ लगा कर कैदियों आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते स्व -निर्भर मॉडल को अपनाना है। इसका मंतव्य कैदियों के मनोवैज्ञानिक सुधार, हुनर आदि की अलग -अलग सुधार और भलाई की गतिविधियों के लिए फंड स्रोत पैदा करना जिसके साथ राज्य के खजाने पर बोझ कम हो सके। एक और फैसले में कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों में काम करते ओ.ऐस.डीज़ की /रिटेनरशिप में वृद्धि को मंज़ूरी दे दी। यह विस्तार 20 प्रतिशत करते 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया है।


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Tania pathak

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