पंजाब कैबिनेट में बड़े फैसलों पर लगी मुहर, खबर में पढ़ें पूरी Detail

punjabkesari.in Thursday, Aug 14, 2025 - 06:37 PM (IST)

चंडीगढ़ (अंकुर): मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस दौरान कैबिनेट ने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 में संशोधन और कुछ श्रेणियों की सहकारी समितियों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट वापस लेने को मंजूरी दे दी। पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 के तहत अनिवार्य पंजीकरण से छूट वास्तव में सहकारी संस्थाओं के विकास को सुगम बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि संपत्ति के लेन-देन (विशेषकर शहरी आवासीय समितियों में) को औपचारिक पंजीकरण या स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बिना होने की आज्ञा देती थी।

इससे गैर-रजिस्टर्ड कब्जे, बेनामी लेनदेन और कानूनी पक्ष से जोखिम वाले अन्य प्रबंधों को बढावा मिला। इसलिए इस एक्ट की धारा 37 में संशोधन करके धारा 2 और 3 जोड़ी गई है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए ये निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) या इसके किसी भी हिस्से के अंतर्गत सहकारी समितियों के ऐसे वर्ग या विशेष व्यवस्थाओं की ऐसी श्रेणियों जैसे कि नोटिफिकेशन में दर्शाया जा सकता है, अनुसार छूट होगी। ऐसी नोटिफिकेशन जारी होने पर अधिसूचित विशेष प्रबंध भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उप-धारा (1) की उप-धारा (बी) और (सी) के दायरे में आता माना जाएगा और इस अनुसार उस एक्ट के अधीन होगा।             

पंचायत विकास सचिव के पद के सृजन को हरी झंडी

उचित कार्यप्रणाली और निगरानी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए, मंत्रिमंडल ने पंचायत सचिवों और ग्राम सेवकों (ग्राम विकास अधिकारियों) के कैडर का मिलाकर 'पंचायत विकास सचिव' के पद के सृजन को भी मंजूरी दी। इसके बाद पंजाब भर में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए इन पदों के लिए एक राज्य कैडर का गठन किया जाएगा। मौजूदा पंचायत सचिवों के लिए एक 'डाइंग कैडर' बनाया जाएगा, जिन्हें उनके स्व-घोषणा पत्रों और वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठता सूची में मौजूदा ग्राम सेवकों (वीडीओ) के बाद रखा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने आगामी खरीद सीजनों के दौरान खरीफ और रबी फसलों की सुचारू खरीद के लिए मंत्रिसमूह के गठन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। यह मंत्रिसमूह कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इसमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, परिवहन मंत्री और जल संसाधन मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं।

कैबिनेट उप-समिति के गठन को कार्य के बाद प्रवानगी

मंत्रिमंडल ने छठे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग दो और भाग तीन पर विचार करने के लिए अधिकारियों की समिति द्वारा दी जाने वाली सिफारिशों पर विचार करने हेतु गठित कैबिनेट उप-समिति को भी कार्य के बाद मंजूरी दे दी। लैंड पूलिंग नीति 2025 की अधिसूचना वापस लेने पर सहमति मंत्रिमंडल ने लैंड पूलिंग नीति 2025 और संबंधित संशोधनों के संबंध में 4 जून, 2025 को जारी आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना वापस लेने का भी निर्णय लिया है।

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News Editor

Kalash

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