पंजाब के मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस याचिका पर आया फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Jan 06, 2021 - 01:44 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने साल 2002 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मामले संबंधित कैप्टन के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले संबंधित विस्तारपूर्वक  आदेश आने अभी बाकी हैं। यह मामला काफ़ी लम्बे समय से चल रहा था और याचिकाकर्त्ता हरकीरत सिंह ने कैप्टन के चुनावों को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने इस याचिका के बारे कहा था कि साल 2002 के चुनावों के बाद कैप्टन 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में अब इस याचिका का क्या आधार है। 

उल्लेखनीय है कि साल 2002 के विधानसभा चुनावों के बाद कैप्टन के खिलाफ चुनाव  लड़ रहे उम्मीदवार हरकीरत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उन पर चुनाव लड़ने के दौरान सरकारी मशीनरी और अपने रसूख के इस्तेमाल का आरोप लगाया था और उनके चुनाव रद्द किए जाने की मांग की थी।इस याचिका पर लम्बे समय की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने याचिका को रद्द करते हुए कैप्टन अमरेंद्र सिंह को बड़ी राहत दी है।


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