पंजाब में डिफॉल्टरों को बड़ी राहत, सरकार ने जारी किया Notification
punjabkesari.in Saturday, May 17, 2025 - 02:47 PM (IST)

पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) स्कीम की समयसीमा बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत जो लोग 31 मार्च 2025 तक हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं कर पाए हैं या आंशिक भुगतान किया है, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर राहत दी जाएगी।
जारी नोटिफिकेशन में इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहली योजना 31 जुलाई तक और दूसरी योजना 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए लागू रहेगी। प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तेजवीर सिंह द्वारा 15 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जो लोग 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा देंगे, उन्हें जुर्माना और ब्याज से पूरी तरह राहत दी जाएगी। यह योजना प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपने बकाया टैक्स का निपटारा कर सकें। 31 जुलाई के बाद और 31 अक्टूबर 2025 से पहले अपना बकाया हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएंगे, उन्हें कुल राशि पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज में 50% की छूट दी जाएगी। हालांकि, तय समय सीमा के बाद टैक्स जमा करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, और उन्हें पूरा ब्याज और जुर्माना अदा करना होगा।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने 31 मार्च 2023 को प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए OTS (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम का ऐलान किया था, जिसकी आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर 2023 तय की गई थी। अगर ज़ीरकपुर नगर कौंसिल की बात करें, तो यहां हज़ारों प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स डिफॉल्टर हैं। नगर कौंसिल को इन डिफॉल्टरों से मूल राशि के साथ करोड़ों रुपये ब्याज और पेनल्टी के रूप में वसूलने हैं। यह योजना डिफॉल्टरों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे कम खर्च में अपने टैक्स दायित्वों का निपटारा कर सकें।