पंजाब सरकार का रियल एस्टेट कारोबारियों को बड़ा झटका, जारी किए यह आदेश

punjabkesari.in Wednesday, May 25, 2022 - 01:03 PM (IST)

जालंधर (चोपड़ा): पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट कारोबारियों को एक बड़ा झटका देते हुए पंजाब में अवैध व अनधिकृत कॉलोनियों में प्लाटों की बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्री करने पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब के अंडर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने राज्य के सभी सब रजिस्ट्रार, सब-रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब-रजिस्ट्रारों व डिवीजनल कमिश्नर को आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि राज्य में अवैध व अनधिकृत कॉलोनियों में प्लाटों की रजिस्ट्री करने के दौरान संबंधित विभाग से एन.ओ.सी. का होना अनिवार्य होना चाहिए।

सेक्रेटरी रेवेन्यू ने आदेशों में कहा कि पंजाब अवैध/अनधिकृत कॉलोनियों के खतरे का सामना कर रहा है। विगत वर्षों में राज्य में हजारों अवैध/अनधिकृत कॉलोनियां बनी हैं जो कि न केवल राज्य के राजस्व लिए एक बड़ा नुकसान है, बल्कि पंजाब के लोगों के साथ धोखाधड़ी भी है।
उन्होंने कहा कि इन अवैध/अनधिकृत कॉलोनियों के परिणामस्वरूप राज्य में बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है, जहां बिजली, सड़क, पेयजल, सीवरेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण निवासियों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

इस धोखाधड़ी का एक और आयाम यह है कि कई बार जो लोग अपना जीवन भर की पूंजी को एक छोटा प्लाट खरीदने के लिए खर्च करते हैं, परंतु उन्हें उनके प्लाट का कब्जा नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर कॉलोनी का हिस्सा बेचता है जिसे गलियों, पार्कों और अन्य सुविधाओं के लिए छोड़ा गया होता है।

सेक्रेटरी रेवेन्यू ने आदेशों में कहा पंजाब कि स्थानीय सरकार विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकृत कॉलोनियों की सूची को अधिसूचित करना सुनिश्चित करेगा जहां एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं है। बाकी मामलों में सब-रजिस्ट्रार आवेदक से रजिस्ट्री मंजूर करने दौरान एन.ओ.सी. की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि अवैध कॉलोनियों के बढ़ने के बारे में फील्ड अधिकारी सतर्क रहें।

हाईकोर्ट अवैध कालोनियों में एन.ओ.सी के बिना रजिस्ट्री पर पहले ही लगा चुका है रोक
माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पनपी अवैध व अनधिकृत कॉलोनियों में एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्री करने पर पहले ही रोक लगाने के आदेश जारी कर रखे है। गौरतलब है कि लुधियाना निवासी एक व्यक्ति ने राज्य में धड़ाधड़ पनप रही अवैध कॉलोनियों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर रखी है। इस याचिका की सुनवाई दौरान पंजाब सरकार के तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट से इस याचिका को लेकर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था, जिस पर हाईकोर्ट ने अगस्त महीने की तारीख देते हुए तब तक एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्री करने पर पूर्णतया रोक लगा दी थी। इसके बावजूद राज्य में बिना एन.ओ.सी के रजिस्ट्रियां होने के मामले चर्चा में बने रहे हैं, जिसको देखते हुए पंजाब सरकार ने भी सख्त स्टैंड लेते हुए आदेश जारी कर दिए है कि राज्य में अब कोई अधिकारी बिना एन.ओ.सी. के किसी भी अवैध कालोनी में प्लाट की राजिस्ट्री नहीं करेगा।

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News Editor

Kalash

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