कैबिनेट द्वारा पास पंजाब लोकायुक्त बिल इस बार भी विधानसभा में आने की उम्मीद कम

punjabkesari.in Wednesday, Jun 22, 2022 - 10:25 AM (IST)

जालंधर (नरेंद्र मोहन): पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा पारित पंजाब लोकायुक्त बिल इस बार भी पंजाब विधानसभा के क्षेत्र में आने की कोई उम्मीद नहीं है। लोकायुक्त बिल जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप भी सुनता है। पंजाब में फिलहाल लोकपाल स्थापित है जिसमें सिर्फ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत पर ही ली जाती है। 

24 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र में कार्य के लेखे-जोखे में कहीं भी पंजाब लोकायुक्त बिल को लाने का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण में लोकपाल का जिक्र होने की सम्भावना है।

नामवर आंदोलनकारी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आंदोलनकारियों की बदौलत मजबूत लोकपाल और लोकायुक्त को अनुमति मिली थी। केंद्र सरकार ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई के लिए दिल्ली में केंद्रीय लोकपाल की नियुक्ति की, जबकि राज्यों के लिए राज्य लोकायुक्त का प्रावधान रखा गया था। इसके मुताबिक राज्य लोकायुक्त, जनप्रतिनिधि जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, नगर पार्षद, सरपंच-पंच इत्यादि के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ जनसेवक को अर्थात अधिकारियों में राज्य का मुख्य सचिव भी शामिल है, तक की सुनवाई भी हो सकती है। 

पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय में तत्कालीन पंजाब मंत्रिमंडल ने 2 मार्च, 2020 को लोकायुक्त बिल को पास किया था। जिसके मुताबिक पुराने लोकपाल की जगह नया लोकपाल एक्ट आना था। इसे ऑर्डिनेंस के रूप में पंजाब में लागू करने के लिए जब राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया तो राज्यपाल ने यह कहते हुए इसे लौटा दिया कि जब इसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है तो नियमानुसार इसे विधानसभा में पारित किया जाए। परंतु उसके बाद पंजाब विधानसभा के सत्रों में पंजाब लोकायुक्त बिल को नहीं लाया गया। 

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों और जन सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले धड़ाधड़ प्रकट हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह माना जा रहा था कि सरकार शुरूआत में ही पंजाब लोकायुक्त की स्थापना कर देगी।

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News Editor

Kalash

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