Punjab के इस शहर में आने से पहले जरा ध्यान दें... लग गई है पाबंदी
punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2024 - 12:42 PM (IST)
नवांशहर : जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने और नगर परिषद बलाचौर की सीमा के भीतर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नगर परिषद बलाचौर की सीमा के भीतर हथियार ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश को लागू करने के लिए सीनियर पुलिस कप्तान जिम्मेदार होंगे। यह आदेश सेना के जवानों, अर्धसैनिक बलों,पुलिस कर्मियों और उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों के कारण हथियार ले जाने का अधिकार है। इसी प्रकार, यह आदेश बैंकों और बैंकों में गार्ड के रूप में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे और जिन्हें भारत या पंजाब सरकार द्वारा पहले से ही सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
यह आदेश नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य चुनाव कमिश्नर, पंजाब ने अपने पत्र के माध्यम से लिखा है कि नगर निगम और नगर परिषद/नगर पंचायत के चुनाव 21 दिसम्बर को होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत हथियार ले जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के लिए लिखा गया है।