Punjab के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हरी झंडी, 15 अप्रैल से खुलेंगी खिड़कियां, जानें क्या है डेडलाइन
punjabkesari.in Friday, Apr 10, 2026 - 01:02 PM (IST)
चंडीगढ़/लुधियाना(राज): पंजाब के सरकारी गलियारों में हलचल तेज होने वाली है क्योंकि मान सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हरी झंडी दे दी है। पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने साल 2026-27 के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य तबादले अब 15 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 मई 2026 तक किए जा सकेंगे।

डेढ़ महीने तक चलेगा तबादलों का दौर
सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, तबादलों की यह प्रक्रिया करीब डेढ़ महीने तक चलेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 23 अप्रैल 2018 को जारी की गई मूल ट्रांसफर पॉलिसी ही इस साल भी प्रभावी रहेगी। विशेष सचिव (प्रसोनल) की ओर से जारी इन हिदायतों को राज्य के सभी विभागों के प्रमुखों, डिवीजनों के कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों (DC) और एस.डी.एम. को भेज दिया गया है। साथ ही राज्य के समस्त बोर्डों और कॉरपोरेशन के चेयरमैन व प्रबंध निदेशकों को भी इसकी पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
30 मई के बाद लगेगा तबादलों पर 'ब्रेक'
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि तबादलों का यह दौर केवल 30 मई 2026 तक ही चलेगा। इसके बाद सामान्य तबादलों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी। यदि 30 मई के बाद किसी का तबादला या तैनाती करनी अनिवार्य होती है, तो वह केवल 2018 की पॉलिसी में दिए गए विशेष प्रावधानों और शर्तों के आधार पर ही संभव हो पाएगी।
प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी
इस आदेश के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। लंबे समय से एक ही सीट पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सियां हिल सकती हैं। यह पत्र सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और इसकी प्रतियां मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और सभी प्रबंधकीय सचिवों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई हैं। कर्मचारियों में अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि किसे पसंदीदा स्टेशन मिलेगा और किसे दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ेगा।

