फौजी रंग की वर्दी की खरीद-बेच और प्रयोग पर पाबंदी

punjabkesari.in Saturday, Jul 15, 2017 - 09:21 AM (IST)

पटियाला (जोसन): जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की हद में फौजी रंग की वर्दियां, आर्मी बैच, टोपी, बैल्टों और आर्मी चिन्ह आदि की खरीद-बेच और प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

आदेशों में कहा गया है कि भारत की मिलिट्री द्वारा मिलिट्री रंग की वॢदयां प्रयोग की जाती हैं, परंतु आम तौर पर देखने में आया है कि मिलिट्री रंग की वॢदयां, आर्मी बैच, टोपी, बैल्टें और आर्मी चिन्ह आदि खुले तौर पर ही दुकानों पर उपलब्ध हैं।

इस कारण कुछ शरारती तत्वों द्वारा इनका गलत इस्तेमाल कर देश में अमन और शांति में रुकावट पैदा करके मानवीय जीवन को खतरा पैदा किया जाता है, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलिट्री रंग की वॢदयों, आर्मी बैच, टोपी, बैल्टों और आर्मी चिन्ह आदि का आम जनता द्वारा प्रयोग करने और बेचने पर रोक लगानी जरूरी है। जिले में यह हुक्म 6 सितम्बर 2017 तक लागू रहेंगे।


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Sonia Goswami

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