पंजाब सरकार ने DA को लेकर कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 2 किश्तों में होगा भुगतान

punjabkesari.in Friday, Sep 18, 2026 - 02:28 PM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, दरअसल, सरकार ने DA को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार और कर्मचारियों के बीच DA को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्रियों और ‘संजा मुलाजिम मंच’ के नेताओं के बीच अहम और आरामदायक माहौल में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8% महंगाई भत्ते (DA) की 4-4% की दो किश्तें तुरंत देने का ऐलान किया है, जो आने वाली सैलरी के साथ लागू होंगी।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई मीटिंग में लिए गए फैसलों के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक, इस नए फैसले के साथ अब DA 42% से बढ़कर 50 % हो गया है। पंजाब सरकार के कर्मचारी 60% DA की मांग कर रहे थे, लेकिन मीटिंग में कर्मचारी नेताओं ने पंजाब सरकार का ऑफर मान लिया। ऐसे में DA में 8% बढ़ोतरी से पंजाब सरकार पर करीब 248 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा।  

पढ़ें पूरा मामला: 

पंजाब के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की लंबित किस्तों तथा उनके एरियर की मांग कर रहे है। इस मामले में 6वें पंजाब पे कमीशन की सिफारिशें भी महत्वपूर्ण हैं। कमीशन ने DA को केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार जारी रखने की बात कही थी। इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से 2021 के बाद कई DA से जुड़े आदेश भी जारी किए गए। वहीं DA मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की अपीलें खारिज कर दी थी। 3 अगस्त 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार और PSPCL की अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित DA/DR किस्तों को केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार जारी करने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट के आदेश में DA/DR को पंजाब में कार्यरत IAS, IPS और IFS अधिकारियों को मिलने वाली केंद्रीय दरों के पैटर्न से जोड़ा गया है। यानी मामला केवल मौजूदा पंजाब DA प्रतिशत में बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबित किस्तों को केंद्रीय पैटर्न के अनुसार जारी करने से जुड़ा है। कोर्ट ने 3 अगस्त के आदेश में लंबित DA/DR किस्तों को 15 दिन के भीतर जारी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा गया कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर बकाया राशि पर 6% सालाना साधारण ब्याज देना होगा। यह ब्याज निर्धारित 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद वास्तविक भुगतान होने तक लागू होगा। इस आदेश के बाद पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबित DA/DR किस्तों और एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद है।

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News Editor

Kamini

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