पंजाब के इस जिले में लग गई पाबंदी, जानें कब तक रहेंगी लागू
punjabkesari.in Monday, Sep 29, 2025 - 05:28 PM (IST)

गुरदासपुर (विनोद ) : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरदासपुर जिले की सीमा में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कम्बाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने धान कटाई करने वाली कम्बाइनों के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे सुबह 10-00 बजे से शाम 6-00 बजे तक ही धान की कटाई करें। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि जब कम्बाइनें 24 घंटे काम करती हैं, तो रात में ओस के कारण धान गीला होकर कटता है, जिससे उसकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हरा और गीला धान सूखने पर काला पड़ जाता है, जिससे धान की गुणवत्ता कम हो जाती है। खरीद एजेंसियां भी खराब गुणवत्ता वाला धान नहीं खरीद पाती हैं, जिसका देश के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गीले धान की खरीद न होने से किसानों को मंडियों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले कम्बाइन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतिबंध 15 नवम्बर 2025 तक लागू रहेंगे।
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