फरीदकोट में लग गई विभिन्न पाबंदियां, 6 जून तक रहेंगी लागू
punjabkesari.in Monday, Apr 20, 2026 - 05:28 PM (IST)
फरीदकोट (चावला): डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर IAS ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फरीदकोट जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 जून, 2026 तक लागू रहेंगे।
लाउडस्पीकर लगाने पर पाबंदी
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर लाउडस्पीकर लगाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (कंट्रोल ऑफ नॉइजेस) एक्ट 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना इजाजत के लाउडस्पीकर नहीं चला सकता है।
गैरकानूनी कब्ज़े पर पाबंदी
इसके अलावा, फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी सड़कों/जमीन पर गैरकानूनी कब्ज़ा करने पर भी रोक है।
तंबाकू बेचने पर बैन
जिला मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आस-पास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू रखने और 18 साल से कम उम्र के लोगों को इसे बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।
बिना रिफ्लेक्टर के गाड़ियां चलाने पर पाबंदी
इसी तरह, साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, फेरीवाले और इसी तरह की दूसरी गाड़ियां जिनके आगे-पीछे लाल रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप नहीं लगे हैं, उन पर भी बैन लगा दिया गया है।
बिना पहले से मंजूरी के पब्लिक तालाब भरने पर बैन
जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने फरीदकोट जिले के ग्रामीण इलाकों में पब्लिक तालाब भरने पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पब्लिक तालाब भरने का काम आम लोग/पंचायतें करती हैं, जिससे गांवों में पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे झगड़े का डर रहता है, जिसके चलते यह बैन लगाया गया है।
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